दिसंबर का महीना न केवल साल की विदाई और उत्सवों का समय है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का भी अंतिम अवसर होता है। आज 19 दिसंबर है और साल 2025 को समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। यदि आपने अपने जरूरी वित्तीय कार्यों को 31 दिसंबर की समयसीमा से पहले पूरा नहीं किया, तो नए साल की शुरुआत आर्थिक दंड और कानूनी उलझनों के साथ हो सकती है।
यहाँ उन दो सबसे महत्वपूर्ण कामों का विवरण दिया गया है जिन्हें आपको तुरंत निपटा लेना चाहिए:
1. बिलेटेड और संशोधित ITR फाइल करना
यदि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) मूल समयसीमा के भीतर जमा नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 आपके लिए अंतिम अवसर है। इसे 'बिलेटेड रिटर्न' कहा जाता है।
देर से रिटर्न भरने के परिणाम:
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लेट फीस (जुर्माना): यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यदि आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1,000 रुपये होगा।
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ब्याज का बोझ: बकाया टैक्स पर धारा 234A के तहत मासिक आधार पर ब्याज देना पड़ेगा।
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नुकसान को आगे न ले जाना: यदि आप घाटे (Loss) को अगले वर्षों के लिए 'कैरी फॉरवर्ड' करना चाहते हैं, तो देर से रिटर्न भरने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।
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रिफंड में देरी: आपका इनकम टैक्स रिफंड तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक रिटर्न फाइल नहीं होता।
नोट: यदि आपने पहले ही रिटर्न भर दिया है लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, तो उसे सुधारने (Revised Return) की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर ही है।
2. आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले अपना आधार कार्ड बनवाया है और अभी तक उसे अपने पैन (PAN) से लिंक नहीं किया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक यह अनिवार्य प्रक्रिया पूरी कर लें।
लिंक न करने पर होने वाली मुश्किलें:
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पैन का निष्क्रिय होना: समयसीमा के बाद आपका पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो जाएगा।
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बैंकिंग बाधाएं: निष्क्रिय पैन के कारण आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन रुक सकता है।
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अधिक TDS कटौती: यदि पैन सक्रिय नहीं है, तो आपके निवेश या आय पर मिलने वाले ब्याज पर सामान्य से अधिक दर (अक्सर 20% तक) पर टीडीएस काटा जाएगा।
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निवेश पर रोक: म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जैसे निवेशों के लिए सक्रिय पैन अनिवार्य है।
कैसे करें ये काम?
इन दोनों ही कार्यों को आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। आधार-पैन लिंक करने के लिए 'Link Aadhaar' विकल्प पर जाएं, जबकि ITR के लिए 'File Return' पर क्लिक करें।