पुलिस ने बताया कि बंदूक की नोक पर एक महिला सिपाही से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में पुलिस उपनिरीक्षक भवानी सेन को बुधवार को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया। घटना 16 जून को जयशंकर भूपालपल्ली इलाके में एक सिंचाई परियोजना आवास के अतिथि कक्ष में हुई। कालेश्वरम थाने में काम करने वाली पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। अपनी शिकायत में उसने कहा कि एसआई सेन ने बलात्कार करने से पहले उसे सर्विस रिवॉल्वर से धमकाया और फिर घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई और एसआई के खिलाफ तत्काल और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस महानिरीक्षक (मल्टीजोन 1) ए.वी. रंगनाथ ने सेन को पुलिस बल से स्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि बर्खास्तगी के अलावा एसआई सेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
घटना बुधवार को तब सामने आई, जब पीड़िता ने जयशंकर भूपालपल्ली एसपी किरण खरे से संपर्क किया। पीड़िता भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम थाने की महिला कांस्टेबल है। घटना के बाद पीड़िता मंडल मुख्यालय स्थित अपने घर पहुंची और मंगलवार को अपने पति को आपबीती सुनाई। इसके बाद दंपती एसपी कार्यालय पहुंचे और किरण खरे को घटना की जानकारी दी। इसके बाद महिला कांस्टेबल ने एसआई के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक एसपी ने मामले की जांच के लिए तुरंत भूपालपल्ली डीएसपी ए संपत राव को भेजा। मंगलवार शाम को डीएसपी कालेश्वरम थाने पहुंचे और गौड़ी की सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया।