साथ ही इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख भी बदलकर 31 जुलाई 2024 होने की उम्मीद है. आयकर विभाग के एक सोशल पोस्ट से यह उम्मीद जताई जा रही है। विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विभाग ने करदाताओं से अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने को भी कहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है.
क्या ITR 31 जुलाई के बाद दाखिल किया जा सकता है?
अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर दाखिल कर सकते हैं या नहीं, तो हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसके बाद इनकम टैक्स भरने पर जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
टैक्स स्लैब में चुनने का विकल्प
अगर आप 31 जुलाई 2024 से पहले इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपके पास टैक्स स्लैब में दो विकल्प होंगे। हालाँकि, इसके बाद आपको इनकम टैक्स फाइल करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, नई टैक्स व्यवस्था फिलहाल एक और विकल्प है. हालाँकि, कई करदाता अभी भी पुरानी कर व्यवस्था पर हैं जो उन्हें कटौती लाभ के साथ-साथ कर बचत भी प्राप्त करने की अनुमति देगा। वहीं, अगर 31 जुलाई के बाद भी नई टैक्स व्यवस्था लागू रहती है तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प नहीं मिल पाएगा.
देर से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना
31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करना लेट आईटीआर कहलाता है. हालाँकि, यदि करदाताओं की मांग के अनुसार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है तो 31 जुलाई को अंतिम तिथि नहीं माना जाएगा। फिलहाल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम होने पर 1000 रुपये का जुर्माना। वहीं, अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.
आयकर अधिनियम की धारा 234ए के अनुसार, देर से आईटीआर दाखिल करने पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से की दर से ब्याज लगता है। आयकर अधिनियम की धारा 140ए(3) के तहत, स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने में विफलता या कम भुगतान पर जुर्माना लग सकता है। बता दें कि यह जुर्माना बकाया टैक्स की रकम से ज्यादा नहीं हो सकता है.
संशोधित रिटर्न फ़ाइल की अंतिम तिथि क्या है?
अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आईटीआर की आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स फाइल कर दें. हालाँकि, अगर किसी कारण से आप 31 जुलाई या आईटीआर फ़ाइल की अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है या आपसे कोई विवरण छूट जाता है, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है. आप इस तारीख तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को कितनी भी बार संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए कोई जुर्माना या कोई शुल्क नहीं है. बता दें कि करदाता आईटीआर फाइल की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।