भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनिवासी भारतीयों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आधार (नामांकन और अद्यतन) नियमों में एक नया अपडेट पेश किया है।16 जनवरी, 2024 के सर्कुलर में उल्लिखित परिवर्तनों के तहत, एनआरआई को अब आधार के लिए पंजीकरण करते समय एक विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करना होगा। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में.
एनआरआई के लिए आवेदन पात्रता में बदलाव
वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई, नाबालिग और वयस्क किसी भी आधार केंद्र पर आधार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।एनआरआई आवेदकों के लिए, एक वैध भारतीय पासपोर्ट पहचान का एकमात्र स्वीकृत प्रमाण (पीओआई) है। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए निवासियों और एनआरआई के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
एक ईमेल पता होना चाहिए
सभी एनआरआई को आधार नामांकन के दौरान एक वैध ईमेल पता प्रदान करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसएमएस/टेक्स्ट संदेश एनआरआई द्वारा प्रदान किए गए गैर-भारतीय मोबाइल नंबरों पर प्रेषित नहीं किए जाएंगे।
आधार नामांकन/अद्यतन के लिए अद्यतन प्रपत्र
फॉर्म को अलग-अलग आयु वर्ग के अनुसार बांटा गया है। आइये जानते हैं इसके बारे में सबकुछ-
- फॉर्म 1: आधार विवरण पंजीकृत करने या अद्यतन करने के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों और एनआरआई (भारत में पते के प्रमाण के साथ) द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- फॉर्म 2: यह विशेष रूप से एनआरआई के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पंजीकरण या अद्यतन के दौरान भारत के बाहर के पते का प्रमाण प्रदान करते हैं।
- फॉर्म 3: 5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (भारतीय पते के साथ निवासी या एनआरआई) के पंजीकरण के लिए।
- फॉर्म 4: भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए।
- फॉर्म 5: आधार नामांकन या अद्यतन के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के निवासी या एनआरआई बच्चों (भारतीय पते के साथ) के लिए।
- फॉर्म 6: 5 वर्ष से कम उम्र के एनआरआई बच्चों (भारत के बाहर के पते के साथ) के लिए डिज़ाइन किया गया।
- फॉर्म 7: 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण या अद्यतन प्राप्त करने के लिए। विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैध दीर्घकालिक वीज़ा और भारतीय वीज़ा विवरण आवश्यक हैं। ईमेल आईडी अनिवार्य है.
- फॉर्म 8: 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाना है।