आज से जीएसटी रिटर्न भरने का एक नियम बदल गया है. मोदी सरकार ने छोटे दुकानदारों को नए साल का तोहफा दिया है. यह तोहफा 2 करोड़ रुपये तक के करदाताओं के लिए है. वित्त मंत्रालय ने नियम में बदलाव की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा की है. वित्त मंत्रालय ने इस नए निर्णय के संदर्भ के लिए अधिसूचना संख्या 32/2023-CT पर भरोसा किया है, जिसे मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। आदेश के मुताबिक, अब 2 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों को जीएसटीआर-9 दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. यह फॉर्म वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए दाखिल किया जाता है, लेकिन अब इस फॉर्म को दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए ट्वीट देखें...
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ी
वित्त मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि पिछले 5 वर्षों में देश में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में अब करीब 65 फीसदी लोग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करते हैं। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या भी अप्रैल 2018 के 1.06 करोड़ से बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई है. चालू वित्त वर्ष में जीएसटी पंजीकृत 90 प्रतिशत लोग जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने के पहले साल 2017-18 में यह आंकड़ा 68 फीसदी था. देश में जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था. इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे स्थानीय कर शामिल थे।
Small Taxpayers having turnover upto Rs. 2 crore are not required to file Annual Return in Form GSTR-9. #GSTforGrowth #EaseofDoingBusiness #ViksitBharat #FinMinReview2023 pic.twitter.com/LUolUB7Mk9
— PIB India (@PIB_India) December 17, 2023