31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख थी. यह टैक्स रिटर्न के बाद 30 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है। आज 30 अगस्त है इसकी आखिरी तारीख, अगर अब तक नहीं भरा रिटर्न तो भरना होगा जुर्माना. इसमें देरी के अनुसार जुर्माना भी भरना होगा. इसमें वेरिफिकेशन के दिन को ही रिटर्न दाखिल करने का दिन माना जाएगा.
विलंब शुल्क कितना होगा?
आईटीआर फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो इस पर 1000 रुपये लेट फीस लगेगी. देरी का एक नुकसान यह है कि धारा 234ए के तहत देरी पर प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगेगा। साथ ही अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो आप संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
आईटीआर कैसे भरें
ITR को कई तरीकों से ई-वेरिफाई किया जा सकता है. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें। पेज पर आपके सामने ई-वेरिफाई रिटर्न का विकल्प आएगा, उस पर क्लिक करें। वहां अपना पैन नंबर डालें, इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनें और आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालें। आगे कंटिन्यू का विकल्प होगा उस पर क्लिक करें। इस दौरान फोन पर आया 6 अंकों का नंबर डालें और सबमिट करें। अगर आप आईटीआर भरने के 30 दिन के भीतर यह फाइल फाइल कर रहे हैं तो ओके पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको कन्डोनेशन डिले रिक्वेस्ट डालनी होगी। डायरेक्टर डेली कैन हो है, वही प्रॉडक्ट दिया जाएगा। फिर ड्रॉपडाउन मेनू से इसे चुनें। अब ऊपर ई-वेरिफाई करने के तरीके बताएंगे, आप उनमें से किसी एक को चुनकर ई-वेरिफाई कर सकते हैं।