भारत में लगभग सभी कामकाजी लोगों के पास पीएफ खाता है और वे इसमें रखे पैसे से काफी उम्मीदें रखते हैं। इन दिनों कई खाताधारकों को ईपीएफ खाते से पैसे निकालने या निकासी का दावा करने के लिए आवेदन करने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि आवेदन करने के बाद भी कोई अपडेट नहीं मिलता है तो आप अकेले नहीं हैं। इस संबंध में EPFO ने जवाब दिया है.
दरअसल, इसकी वजह से लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी परेशानी जाहिर की. जवाब में ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया कि दावे का निपटान करने या पीएफ का पैसा जारी करने में आमतौर पर 20 दिन लगते हैं।
ईपीएफ दावा कैसे दर्ज करें?
अपने दावे के प्रकार के आधार पर फॉर्म का चयन करें और उसे पूरा करें।
ईपीएफ निकासी के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें
इसके बाद जांच लें कि फॉर्म पूरा और सही भरा गया है या नहीं।
आईडी प्रूफ, कैंसिल चेक, एड्रेस प्रूफ और अन्य दस्तावेज संलग्न करें।
केवाईसी डेटा - आधार, पैन और बैंक खाता विवरण अपडेट करें।
इन्हें ईपीएफ खातों से भी लिंक करें और सुनिश्चित करें कि नामांकन और सदस्य प्रोफाइल अपडेट किए गए हैं।
EPFO क्लेम की शिकायत कहां करें?
आपको बता दें कि अगर 20 दिन के अंदर क्लेम नहीं होता है तो लोग इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ईपीएफओ ने कहा कि लोग अपनी शिकायतें http://epfigms.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति भी ट्रैक की जा सकती है।